मुजफ्फरपुर, मई 20 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। अहियापुर थाना क्षेत्र के एक गांव से अपहृत 16 वर्षीय किशोरी को अपने घर में तीन दिनों तक छिपाकर रखने में बोचहां थाना क्षेत्र के विधि विरुद्ध किशोर के दोषी पिता को तीन वर्ष की सजा सुनाई गई है। उसे पांच हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जुर्माना की राशि पीड़िता को मिलेगी।बुधवार को सजा के बिंदू पर सुनवाई के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र यह फैसला सुनाया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश किया। यह भी पढ़ें- छात्रा का फोटो वायरल करने व छेड़खानी में चार वर्ष की सजा उन्होंने बताया कि किशोरी के पिता ने 13 मार्च 2023 को अहियापुर थ...