हमीरपुर, अगस्त 13 -- हमीरपुर, संवाददाता। सिसोलर थानाक्षेत्र के एक गांव से तड़के 3 बजे शौच को निकली पन्द्रह वर्षीय किशोरी का गांव के दो युवकों ने अपहरण किया था। पीड़िता के पिता की तहरीर पर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अनिल कुमार खरवार की अदालत ने मुख्य आरोपी को चौदह वर्ष की कैद व 18 हजार जुर्माना जबकि सहयोगी को तीन वर्ष की कैद व तीन हजार जुर्माना की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सिसोलर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने 21 जनवरी 2018 को थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी पन्द्रह वर्षीय पुत्री सुबह के 3 बजे शौच के लिए गई थी। जिसको गांव के जय सिंह पुत्र भोला सिंह व जीतू सिंह पुत्र गोली सिंह अपहरण कर अपने साथ ले गए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ अपहरण व 8 पॉक्सो की धाराओं में मुकदम...