फर्रुखाबाद कन्नौज, दिसम्बर 19 -- फर्रुखाबाद । विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रितिका त्यागी ने अपहरण व दुष्कर्म के मामले में युवक को दोषी ठहराया । जबकि साक्ष्य न मिलने पर दंपत्ति सहित तीन को दोष मुक्त कर दिया है। दोषी को सात साल कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया । दोषी पर चालीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जहानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने पुत्री के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दंपत्ति, पुत्र सहित चार के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 3 फरवरी 2017 को गांव का प्रशांत उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया। इसमें प्रशांत के मां बाप सहित एक साथी ने सहयोग किया । ग्रामीण ने जहानगंज थाना में कई बार शिकायत की पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । 22 फरवरी को एसपी से शिकायत करने के बाद पुलिस ने रिप...