उन्नाव, अगस्त 13 -- उन्नाव। सदर कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2019 में 15 वर्षीय किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) रविप्रकाश साहू की अदालत ने मुख्य आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, अपहरण में सहयोग करने वाले तीन अन्य आरोपियों को 3-3 साल के सश्रम कारावास व जुर्माने से दंडित किया गया। अभियोजन के अनुसार, 12 फरवरी 2019 को भट्ठा श्रमिक की 15 वर्षीय बेटी का मसवासी गांव निवासी मन्नू सविता, मानस, बऊवा और विक्कू ने अपहरण कर लिया था। पुलिस ने केस दर्ज कर किशोरी को बरामद किया। कोर्ट में दिए बयान में पीड़िता ने मन्नू सविता पर दुष्कर्म तथा अन्य तीनों पर अपहरण में सहयोग करने का आरोप लगाया। साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर कोर्ट ने मन्नू सविता को 10 साल के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्...