संतकबीरनगर, नवम्बर 27 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के तीन आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया। आरोपी जीशान पर वादिनी की नाबालिग पुत्री का अपहरण करके दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। जबकि जीशान के तीन अन्य साथियों में पन्नेलाल, टोटी व खुर्शीद द्वारा अपहरण करने में सहयोग करने का आरोप लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्यु पाल, अनिल कुमार सिंह व सत्य प्रकाश गुप्त उर्फ टीटू ने बताया कि मामला धनघटा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। प्रकरण में पीड़िता की मां ने 23 अक्टूबर 2025 को अभियोग पंजीकृत कराया था। उसका आरोप है कि 23 सितम्बर 2025 की रात लगभग दो बजे की घटना है। आरोपी जीशान पु...