सुल्तानपुर, फरवरी 24 -- सुलतानपुर, संवाददाता। धम्मौर थाना क्षेत्र के एक गांव से 14 साल पूर्व नाबालिग किशोरी का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने के मामले में एफटीसी कोर्ट के न्यायाधीश राकेश ने छोटू पुत्र राम दुलारे कोरी को दोषी पाया। इस दौरान कोर्ट ने दोषी को सात साल की सजा सुनाकर मंगलवार को जेल भेज दिया है। एफटीसी कोर्ट पर विचाराधीन रहे इस मामले के सरकारी वकील शिव कुमार सिंह ने बताया कि 14 साल छह माह और नौ दिन बाद पीड़िता को न्याय मिला। 15 अगस्त 2011 को पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उनकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री को आरोपी छोटू बहला-फुसलाकर कहीं लेकर चला गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अपहरण का केस दर्ज किया। पीड़िता की बरामदगी के बाद उसके बयान और मेडिकल प्रपत्र से दुराचार किए जाने की पुष्टि हुई। जिसके आधार पर विवेचक ...