सुल्तानपुर, मार्च 11 -- सुलतानपुर। लंभुआ थाना क्षेत्र के एक गांव से तीन साल पूर्व नाबालिग किशोरी का अपहरण व दुष्कर्म करने के मामले में एफटीसी द्वितीय कोर्ट के जज विजय कुमार गुप्ता ने आरोपी सूरज कोरी को दोषी ठहराते हुए जेल भेज दिया है जिसे गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी। 22 अप्रैल 2023 की घटना में पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि नाबालिग पुत्री को आरोपी ने बहला-फुसलाकर कर अपहरण कर लिया और दुराचार किया। कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए। दोषी सूरज कोरी लंभुआ थाना क्षेत्र के समहुता खुर्द का निवासी है।

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