बुलंदशहर, दिसम्बर 12 -- अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-2 मनोज कुमार शासन ने वर्ष 2015 में खुर्जा क्षेत्र में हुए अपहरण के मामले में छह अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। छह अभियुक्तों में से दो-दो अभियुक्त सगे भाई हैं। मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2015 को खुर्जा नगर क्षेत्र से एक युवक लव सोलंकी का अपहरण किया गया था। 12 जून 2015 को थाना खुर्जा नगर में वादी पप्पन उर्फ रघुनाथ पुत्र राजपाल सिंह निवासी टैना गेसुपुर(खुर्जा नगर) द्वारा अपने पुत्र लव सोलंकी के अपहरण के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस द्वारा जांच करते हुए लव सोलंकी के अपहरण में आरोपी सुधीर पुत्र मुन्नु सिंह व उसके भाई राजवीर सिंह पुत्र मुन्नु सिंह, राज...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.