बदायूं, मार्च 27 -- अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र रेखा शर्मा ने अपहरण करने के दो आरोपियों को दोषी मनाया। न्यायाशीध ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ 35 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना में से 20 हजार रुपए वादी को देने का हुक्म दिया। विशेष लोक अभियोजक पशुपतिनाथ के मुताबिक वादी मुकदमा इतामुला ने 28 फरवरी 1998 को रिपोर्ट दर्ज कराई की रात एक बजे की लगभग उसके मकान में चार बदमाशों ने बंदूक और तमंचे के साथ उसकी छत पर चढ़ाई तथा दो तीन बदमाश उसके मकान के नीचे बंदूक और रायफल लेकर खड़े रहे। मकान की छत पर बनी मढ़ैया में मेरा लड़का फिरोज भतीजे जान मोहम्मद और कौशल अली इंद्रेश तथा भांजा जाकिर तथा भांजे का लड़का महबूब सो रहे थे। लैंप की रोशनी हो रही थी बदमाश छात्र पर यूकेलिप्टस की सीढ़ी बनाकर चढ़े थे। बदमाशों ने ...