फरीदाबाद, फरवरी 28 -- फरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा की अदालत ने अग्रवाल कॉलेज की छात्रा निकिता की हत्या से पहले दर्ज हुए अपहरण के मामले में आरोपी तौसिफ और उसके माता-पिता को बरी कर दिया है। हालांकि, फास्ट ट्रैक कोर्ट निकिता की हत्या के मामले में तौसिफ और उसके साथी रेहान को उम्रकैद की सजा सुना चुकी है। निकिता की हत्या से उनके पिता ने पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत में उन्होंने बताया था कि दो अगस्त वर्ष 2018 की सुबह करीब 9 बजे उनकी बेटी निकिता अग्रवाल कॉलेज, बल्लभगढ़ पढ़ने गई थी। उसे शाम करीब 4:00 बजे तक घर लौटना था। दोपहर बाद निकिता ने अपनी मां को फोन कर बताया था कि वह ऑटो में बैठने वाली है और घर के लिए निकल रही है। इसी दौरान उसके पिता के मोबाइल नंबर पर एक युवक ने फोनकर बताया था कि निकिता ने उसे कॉल कर कहा है कि तोसिफ नाम का यु...
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