हाथरस, जुलाई 16 -- हाथरस। कोतवाली हसायन में दर्ज अपहरण के मामले में कोर्ट ने एक अभियुकत को पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 13 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। वर्ष 2019 में हसायन कोतवाली में दीपक पुत्र पीताम्बर निवासी मधुवन बिहार कालौनी थाना बन्ना देवी जनपद अलीगढ़ के विरुद्ध महिला के अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। सोमवार को कोर्ट ने अभियुक्त दीपक को पांच साल की सजा सुनाई है। यह भी पढ़ें- किशोरी को अगवा करने वाले दोषी को तीन साल की जेल

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