बदायूं, मई 15 -- जिला जज विवेक संगल ने अपहरण कर हत्या के मामले में पांच आरोपियों पर दोष सिद्ध किया। जिला जज ने पांचों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ एक दोषी पर 19 हजार व बाकी चार पर 18-18 रुपये का जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह राठौड़ के अनुसार वादी मुकदमा शीशपाल सिंह पुत्र छोटेलाल निवासी पिलौर थाना मूसाझाग ने 24 फरवरी 2014 को तहरीर दी। जिसमें बताया, उसका भाई उमेश उर्फ पुष्पेंद्र सिंह पुत्र छोटेलाल निवासी घर से 13 फरवरी 2014 दिन गुरुवार को पत्नी व भाई नरेशपाल से कहा वह अपनी ससुराल जा रहे हैं। ससुराल जाने को उमेश घर से सड़क पर आये और सवारी का इंतजार करने लगे। इसी दौरान गांव के ही देवेंद्र और पुत्तन घर से मावा बचने के लिए दातागंज मंडी जा रहे थे। उसी समय उसके गांव के कमलेश पुत्र उदयवीर, करो उ...