मधुबनी, अप्रैल 15 -- राम शरण साह मधुबनी। अपहरण के बाद नाबालिग छात्रा को हवस का शिकार बनाने के आरोप में कोर्ट ने भरत मंडल को दोषी करार दिया है। बुधवार को मामले में सुनवाई के बाद पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी की अदालत ने फैसला सुनाया। बहस के दौरान अभियोजन पक्ष से स्पेशल पीपी मधु रानी ने आरोपित को दोषी करार देते हुए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने सजा पर फैसला सुरक्षित रखा है। स्पेशल पीपी ने बताया कि आगामी 23 अप्रैल को सजा पर न्यायालय में सुनवाई होगी। यह भी पढ़ें- नाबालिग के अपहरण के मामले में पांच साल कैद की सजा उन्होंने बताया कि भरत मंडल झंझारपुर आरएस थाना क्षेत्र का रहने वाला है। 13 दिसंबर 2019 को 11वीं की छात्रा घर से ट्यूशन पढ़ने झंझारपुर निकली थी लेकिन वह वापस नहीं लौटी। ख...