बलिया, जनवरी 13 -- बलिया, संवाददाता। अपहरण के करीब आठ साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सोमवार को दो आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। सुखपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने चार नवम्बर 2018 को एफआईआर कराया। उसने पुलिस को बताया कि करनई (कुंदन के डेरा) निवासी सुरेश मुसहर और जीराबस्ती निवासी धनंजय उर्फ मेघा मुसहर दुकान जा रही मेरी नाबालिग बेटी गोद में उठाकर भागने लगे। लड़की के शोर मचाने पर जुटे आसपास के लोगों ने उसे बचाया। अपहरण का मुकदमा दर्ज करने के बाद सुखपुरा पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायधीश (ईसी एक्ट) ने दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध पाते हुए पांच-पांच साल की सजा सुनायी। अभियोजन की ...