बलिया, अप्रैल 23 -- बलिया। करीब चार साल पुराने अपहरण के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को तीन साल की सजा सुनायी। पुलिस के अनुसार साल 2022 में एक व्यक्ति ने गड़वार थाना क्षेत्र के पखनपुरा निवासी सोनू यादव उर्फ संगम, उर्फ मार्केडेय के खिलाफ बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया। तहरीर के आधार पुलिस ने उसके खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया।इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) ने धारा 363 में दोषसिद्ध पाते हुए तीन साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने उस पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह भी पढ़ें- 11वीं की छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले दरिंदे को 10 वर्ष की सजा

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