आगरा, सितम्बर 11 -- अपहरण एवं पॉक्सो ऐक्ट में आरोपित अवधेश कुमार निवासी श्यामो को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर कर लिया है। वादी ने थाना एकता में मुकदमा दर्ज कराकर बताया था कि उसकी 16 साल की पुत्री को सात अगस्त को फोन के कारण परिजन द्वारा डांट लगाने पर वह लंच टाइम में स्कूल से निकल गई थी। दोपहर में उसने अपनी लोकेशन यमुना एक्सप्रेसवे बताई। बाद में एक युवक ने वादी को फोन कर उसकी पुत्री के आईएसबीटी पर होने की जानकारी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। पीड़िता ने आरोपित के पक्ष में बयान दिया। आरोपित की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार व अजय चौधरी ने तर्क दिए।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...