गाज़ियाबाद, अप्रैल 7 -- गाजियाबाद, संजीव वर्मा। अपहरण कर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देकर पैसे वसूलने के मामले में अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। सत्र न्यायाधीश ने नितेश चौधरी को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत से मिली जानकारी के अनुसार मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति का अपहरण किया, उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर उससे पैसे मंगवाए। इस दौरान पीड़ित से सोने की अंगूठी और नकदी भी छीन ली गई। घटना के मुताबिक रात में पीड़ित को बहाने से बुलाया गया, फिर रास्ते में उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। आरोपियों ने फोन कर उसके परिजनों से करीब 25 हजार रुपये ऑनलाइन मंगवाए। इसके बाद भी मारपीट जारी रखी गई और उसे मरा समझकर सड़क किनारे फेंक दिया गया। बाद...