बलिया, अप्रैल 6 -- बलिया, संवाददाता। अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने सोमवार को 25 साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने उपर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह फैसला आरोप तय होने के 80 दिनों के अंदर आया है। अभियोजन की ओर से पांच गवाहों का परीक्षण कराया गया।एक व्यक्ति ने 25 सितम्बर 2025 को पकड़ी पुलिस को तहरीर दी। उसने बताया कि रात करीब एक बजे पकड़ी निवासी सलमान उर्फ समदान रात करीब एक बजे उसकी बेटी को भगा ले गया। हाइस्कूल में पढ़ाई करने वाली 16 वर्षीय किशोरी घर से अपना कपड़ा और आठ हजार रुपये नगद लेकर गयी थी। उसे रात में एक अन्य युवक छोड़ने के लिए बलिया गया था। पुलिस ने उसके खिलाफ अपहरण और पाक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया। जांच-पड़ताल में जुटी पुलिस ने कुछ दिनों बाद आरोपी को पकड़ने के साथ ही लड़की को बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस न...