झांसी, सितम्बर 30 -- झांसी, संवाददाता। तमंचे की नोंक पर अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म करने वाले की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी गई है। गुधवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने दो आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। अभियोजन की और से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि बिजौली निवासी एक महिला ने 8 अगस्त 2026 को थाना प्रेमनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि अंजनी माता मंदिर बिजौली निवासी साहिल अहिरवार अपने साथी मनीष गोस्वामी के साथ उसकी नाबालिग बेटी को तमंचा अड़ा कर बाइक पर बैठा कर ले गया और झोंकन बाग स्थित एक होटल में उसके साथ बलात्कार कर उसकी मोबाइल से अश्लील फोटो वीडियो बनाकर शिकायत करने पर वायरल करने की धमकी दी। यह भी पढ़ें- गैंगरेप के आरोपी की जमानत अर्ज...