बगहा, सितम्बर 11 -- बेतिया, विधि संवाददाता। शादी की नीयत से एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ छेड़छाड़ करने के मामले में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने एक अभियुक्त को 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 15 हजार रुपए अर्थ दंड भी लगाया है। सजायाफ्ता मझौलिया थाना क्षेत्र के रामनगर बनकट निवासी हसन हवारी है। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि घटना 16 जनवरी वर्ष 2021 की है। अभियुक्त घटना तिथि को 11 बजे रात में शौच करने जा रही एक लड़की को शादी के नियत से अपहरण कर उठा कर लेते गया। तथा उसके साथ छेड़छाड़ को अंजाम दिया। इसके बाद मध्य रात्रि में उसे बेहोशी की अवस्था में नहर के पास लाकर छोड़ दिया। न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के पश्चात अभियुक्त को भादवि की धारा 363, 366 ए तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8 में 3-...
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