फिरोजाबाद, अगस्त 31 -- न्यायालय ने सोमवार को किशोरी का अपहरण कर गैंगरेप करने के मामले में दो लोगों को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जिसे जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास काटना होगा। मामला टूंडला थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। चार अप्रैल-2019 को एक 17 वर्षीय किशोरी ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उसका कहना था कि वह शाम को उसायनी जाने के लिए आसफाबाद तिराहा पर खड़ी थी। उसी दौरान वीरू उर्फ आबिद पुत्र गुलाम नवी निवासी रसूलपुर वहां ऑटो लेकर पहुंचा और बोला कि वह उसायनी छोड़ देगा। यह भी पढ़ें- Farrukhabad Kannauj News: दुष्कर्म में दो आरोपितो को 20-20 वर्ष की सजा नैनी ग्लास चौराहा के निकट उसने अपने दो दोस्तों को भी ऑटो में बिठा लिया। उसयानी पर ऑटो पहुंचने पर तीनों लोगों ने उतर...