बिजनौर, जून 8 -- एससी/एसटी एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार ने गुलशन कुमार हत्याकांड में शामिल पांच आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उनकी अर्जी निरस्त कर दी। विशेष लोक अभियोजक शलभ शर्मा के अनुसार गुलशन और दीपा ने परिजनों की इच्छा के विरुद्ध कोर्ट मैरिज की थी। जिससे आरोपी और उनके रिश्तेदार खुश नहीं थे। 29/ 30 अप्रैल 2026 की रात्रि में जब गुलशन दीपा का हाल-चाल लेने उसके घर पहुंचा थ। आरोपी रजनीश, पंकज कुमार, अतर सिंह, पुष्पेंद्र और संजय कुमार ने षडयंत्र रचकर उसका अपहरण कर उसकी हत्या कर दी और हत्या को दुर्घटना दिखाने के मकसद से उसकी लाश को ट्रेन की पटरियों पर डाल दिया। परंतु विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य और जोड़ी गई कड़ियों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अपराध गंभीर प्रकृति मानते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर...