गोपालगंज, जनवरी 20 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। एडीजे छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो पंकज चन्द्र वर्मा की कोर्ट ने अपहरण और पॉक्सो एक्ट के पांच साल पुराने मामले में मीरगंज थाने के एक गांव के एक युवक को दोषी करार दिया है। उसकी सजा की बिन्दु पर अब आगामी 30 जनवरी को सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो दारोगा सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने युवक को दोषी करार दिया। बताया जाता है कि मीरगंज थाने के एक गांव की किशोरी का अपहरण गत 14 अगस्त 2020 को उसी गांव के एक युवक ने फुसलाकर शादी की नीयत से कर लिया था। मामले को लेकर परिजनों ने अपने ही गांव के किशोरी के पड़ोसी राहुल कुमार मांझी के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो एक्ट की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कांड के अनुसंधानक की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद एडी...