फर्रुखाबाद कन्नौज, अगस्त 24 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो मेराज अहमद ने छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म में दरिंदे को दस साल की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही तीस हजार का जुर्माना भी लगाया है। घटना कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र की है। 24 जून 2019 को एक गांव निवासी ग्रामीण ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसकी 15 वर्षीय बेटी कक्षा 9 की छात्रा है। 15 जून 2019 को शाम 7 बजे दीपक उसके घर पर आया और कहा कि अपनी पुत्री को घर भेज दो। मां ने बुलाया है। युवक की बात पर विश्वास कर बेटी को युवक के साथ भेज दिया। जब काफी देर तक वापस नहीं आयी तो ग्रामीण ने अपनी पत्नी को युवक के घर में भेजा । युवक के पिता ने कहा कि वे लोग रिश्तेदारी में गये हैं। वापस आने पर उसकी बेटी को भेज देंगे। पिता के अनुसार उसकी बेटी एक जोड़ी झुमकी, हाथों में दो अंगूठी...