आगरा, जून 13 -- नौकरी का झांसा देकर अपहरण और दुराचार के मामले में आरोपित सोनू निवासी सत्यमपुरम कॉलोनी को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपित द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकृत करने के आदेश दिए। वहीं आरोपित की ओर से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। वादी ने थाना शाहगंज पर 30 अप्रैल 26 को अपनी पुत्री के संबंध में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उसने संभावित स्थानों पर पुत्री की तलाश की, लेकिन नहीं मिली। 11 मई को उसकी पुत्री वापस आ गई। पुलिस द्वारा पूछने पर पीड़िता ने बताया कि उसे आरोपित बहला-फुसलाकर ले गया था और उसने उसका शारीरिक शोषण भी किया। पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण करा उसके बयान दर्ज कराएं। पीड़िता द्वारा कथन किया गया कि आरोपित उसे नौकरी लगवाने का झांसा देकर होटल में ले गया और उसने धमकी देकर ...