हापुड़, अप्रैल 6 -- हापुड़ मुलित त्यागी अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेन्द्र सिंह यादव ने नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि पीड़ित ने धौलाना थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि 17 जुलाई 2020 को उसकी नाबालिग पुत्री को ग्राम मुकीमपुर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद निवासी रितिक उर्फ ऋतिक बहला फुसलाकर लेकर गया है। पीड़ित ने पुत्री के मिलने के संभावित स्थानों पर काफी तलाश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस ने आरोपी रितिक उर्फ ऋतिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया था।विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी...