लखनऊ, अगस्त 20 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सेवानिवृत्त डॉक्टरों की संशोधित पेंशन के मामले में दिए गए आदेश का समय से अनुपालन नहीं किए जाने पर वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवायी 21 सितम्बर को नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया ने डॉ. बृजेंद्र पाल आजाद श्रीवास्तव समेत सात याचियों की ओर से दाखिल एक अवमानना याचिका पर पारित किया है। याचियों ने आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को उनके प्रत्यावेदन पर आठ सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया था, लेकिन निर्धारित अवधि में आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। यह भी पढ़ें- अनुभाग अधिकारी पद पर हुई पदोन्नति निरस्त, नई समिति गठित इसके बाद याचियेां को अवमानना याचिका दाखिल करनी पड़ी।

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