रांची, अगस्त 7 -- रांची। अपर बाजार के दुकानदारों को झारखंड हाईकोर्ट से एक बार फिर बड़ी राहत मिली है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने रांची नगर निगम की ओर से चार दुकानदारों को जारी नोटिस के आधार पर की जाने वाली कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। नगर निगम को मामले में जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। नगर निगम की ओर से अपर बाजार के चार दुकानदारों को नोटिस जारी कर नियमों के विरुद्ध दुकान संचालित करने की बात कही गई थी। इस नोटिस को चुनौती देते हुए अनिल मोदी, संजय चौधरी समेत चार दुकानदारों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। सुनवाई के दौरान दुकानदारों की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि रांची नगर निगम की ओर से जारी नोटिस नियमसंगत नहीं है।

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