संतकबीरनगर, मई 12 -- संतकबीरनगर, निज संवाददाता। कोतवाली खलीलाबाद के बड़ी सरौली में चोरी के एक मामले में अपराध स्वीकार करने पर सीजे (एसडी) एसीजेएम ने दो अभियुक्तों को एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुनावई। साथ में 6000 रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया।वादी मुकदमा राजन गौड़ पुत्र स्व. रामकुमार गौड़ निवासी बड़ी सरौली थाना कोतवाली खलीलाबाद ने मई 2025 में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें अभियुक्तगण शहनवाज उर्फ सेराज पुत्र स्व. जुल्फिकार अहमद निवासी अमगिलिया थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ व जैनुद्दीन पुत्र स्व. कमरुद्दीन निवासी सैद गोरारी थाना खेतासराय जनपद जौनपुर पर 16 मई 2025 की रात बोलेरो गाड़ी चोरी करने का आरोप लगाया था। यह भी पढ़ें- संतकबीर नगर में बकरी चोरी के मामले में दो लोगों को सजा मामले में उप निरीक्षक मोतीलाल यादव ने स...