लखनऊ, मई 23 -- लखनऊ,संवाददाता। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गैंगलीडर आशुतोष मिश्रा की 14.60 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति को शनिवार को कुर्क करने का आदेश दिया गया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) न्यायालय ने शुक्रवार को यह आदेश पारित किया।जानकीपुरम के अभिषेकपुरम निवासी आशुतोष मिश्रा पर आरोप है कि उसने अपने गिरोह के सदस्यों संग मिलकर व्यवसायियों और भोले-भाले लोगों से धोखाधड़ी कर रुपये हड़पे। विरोध करने या रुपये वापस मांगने पर पीड़ितों को गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, मारपीट और लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। वर्ष 2023 से लेकर 2025 तक उसके खिलाफ पांच आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। यह भी पढ़ें- नकल माफिया सोनू यादव की 60 लाख की संपत्ति कुर्क पुलिस जांच में सामने आया कि अभियुक्त ने अपराध से अर्जित धन से अपने न...