अपराध में सहयोग के मामले में जमानत की अर्जी खारिज
दरभंगा, मई 29 -- लहेरियासराय, विधि संवाददाता। जिला व अपर सत्र न्यायाधीश उपेंद्र कुमार के न्यायालय ने अवैध रूप से सिम एक्टिवेट कर साईबर क्राईम में सहयोग करने के आरोप में साईबर थाने में दर्ज मामले में न्यायिक हिरासत में बंद आरोपी केवटी रनवे निवासी विवेक कुमार की जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया है। विवेक मोबाईल के प्रोपराइटर विवेक कुमार ने संदिग्ध रूप से कुल 34 सिम को सक्रिय किया था। उपरोक्त सिम का उपयोग अन्य देशों में साईबर अपराध के लिए किया जा रहा था। वहीं, एडीजे रंजन कुमार मिश्रा के न्यायालय ने स्वर्ण इण्डिया प्रा. लि. कंपनी द्वारा जमाकर्ताओं के साढ़े चार करोड़ रुपये जमा कराकर अचानक कंपनी बंद कर फरार हो जाने के आरोप में नगर थाने में दर्ज मामले में न्यायिक हिरासत में बंद आरोपी मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के मोरेन्सिफ गांव के...
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