रांची, मार्च 9 -- रांची, विशेष संवाददाता। कुख्यात अपराधी अमन श्रीवास्तव को एक मामले में हाईकोर्ट ने जमानत प्रदान कर दी है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सोमवार को उसकी जमानत याचिका स्वीकृत कर ली है। यह मामला 49.84 लाख रुपये रंगदारी का है। एटीएस ने वर्ष 2023 में यह मामला दर्ज किया था। अदालत ने कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड में अमन श्रीवास्तव की प्रत्यक्ष संलिप्तता साबित करने वाला कोई ठोस साक्ष्य सामने नहीं आया है। ऐसे में उसे जमानत दी जा सकती है। जमानत मिलने के बाद भी अमन श्रीवास्तव जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसके खिलाफ अभी कई मामले लंबित हैं। इस मामले में एटीएस की विशेष अदालत ने अमन श्रीवास्तव समेत एजाज अंसारी, मिंकू खान, फिरोज खान, जहीर अंसारी, सुरेंद्र कुमार एवं अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुका है।

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