मुंगेर, दिसम्बर 4 -- मुंगेर, निज संवाददाता। अपराधियों द्वारा अपराध से अर्जित की गई सम्पत्ति को जब्त करने का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के तहत किया गया है। बीएनएस की धारा 107 के तहत पुलिस अपराधियों की अपराध से अर्जित सम्पत्ति जब्त करने के लिए प्रस्ताव बनाकर कोर्ट को भेजती है। कोर्ट सम्पत्ति के मालिक को नोटिस भेजती है। नोटिस के जवाब से असंतुष्ट होने पर कोर्ट पुलिस को अपराधियों की सम्पत्ति जब्त करने का आदेश देती है। मुंगेर एसपी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर अपराधियों की अपराध से अर्जित सम्पत्ति जब्त करने की कवायद में पुलिस जुट गई है। कोर्ट द्वारा जारी 5 अपराधियों के नोटिस का तामिला करा कर कोर्ट के आदेश पर पांच अपराधियों की सम्पत्ति को जब्त कर ट्रेजरी में जमा करा दिया गया है। जिसमें जमालपुर के जितेन्द्र कुमार राजीव, वासुदेवपुर के...
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