अपमिश्रित शराब रखने के दोषी को सजा
आजमगढ़, जून 11 -- आजमगढ़। अपमिश्रित शराब रखनने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट नंबर एक अजय कुमार शाही ने बुधवार को दोषी को में जेल में बिताई गई अवधि (दो माह 21 दिन) के कारावास और पंद्रह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार मुबारकपुर थाना के उप निरीक्षक भागवत राय ने 01 नवंबर 2008 को चेकिंग के दौरान आरोपी बेचई निवासी मेगापुर थाना मुबारकपुर को गिरफ्तार कर उसके पास से 60 लीटर 80 पाउच अममिश्रित शराब बरामद की। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय भेजी। अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी बेचई को जेल में बिताई गई अवधि (दो माह 21 दिन) के कारावास और पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड की...
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