नई दिल्ली, जून 27 -- यहां की एक अदालत ने शनिवार को कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे और राज्य युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद हारिस नलापाड के खिलाफ आरएसएस के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने की निजी शिकायत का संज्ञान लिया। अदालत ने उन्हें 21 जुलाई को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने निर्देश दिया कि आरएसएस सदस्य और बेंगलुरु निवासी तेजस ए. द्वारा नवंबर 2025 में दर्ज कराई गई निजी शिकायत के आधार पर एक आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। इस मामले में खरगे और नलापाड को क्रमशः आरोपी नंबर 1 और नंबर 3 बनाया गया है। यह भी पढ़ें- अपमानजनक टिप्पणी पर प्रियांक और नलापाड को समन हालांकि, अदालत ने दूसरे आरोपी, पूर्व मंत्री दिनेश गुंडू राव के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी।

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