प्रयागराज, जुलाई 3 -- प्रयागराज। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादले का विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। चार जून को जारी शासनादेश में एक शर्त है कि यदि पति-पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक हैं, तो उनमें से केवल एक का ही स्थानांतरण कम शिक्षक-छात्र अनुपात वाले जिले में होगा।

याचिका दायर इसके खिलाफ सहायक अध्यापक सुरजीत कुमार और 18 अन्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी। उनकी मांग थी कि जिनकी पत्नी अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत हैं, उन्हें भी अंतरजनपदीय स्थानांतरण का लाभ दिया जाए। हाईकोर्ट ने माना है कि बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक भी सरकारी सेवक की परिभाषा में आते हैं। हालांकि कोर्ट ने सीधे स्थानांतरण का आदेश नहीं दिया है। इसके बजाय याचिकाकर्ताओं को दस दिन के अंदर प्रमुख सचिव/संबंधित अधिक...