देहरादून, जनवरी 16 -- देहरादून की एक अदालत ने एक पूर्व वायुसेना कर्मी को अपनी नाबालिग बेटी के साथ रेप का दोषी ठहराते हुए उसे 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अर्चना सागर ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है और पीड़िता को तीन लाख रुपये मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया है । अदालत ने बुधवार को सुनाए गए अपने फैसले में सख्त टिप्प्णी करते हुए कहा कि जिस पिता की जिम्मेदारी बेटी की रक्षा करना थी, उसी ने उसके शारीरिक औेर मानसिक स्वास्थ्य को तहस नहस कर दिया और ऐसे अपराधी के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जा सकती । यह भी पढ़ें: उत्तराखंड सरकार ने ITBP के साथ किया MoU, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को होगा फायदा पीड़िता ने अदालत को बताया कि उसके पिता ने उसका यौन शोषण बचपन में ही करना शुरू कर दिया था जब वह...