नई दिल्ली, अगस्त 31 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने 'मोहम्मद दीपक' नाम से सुर्खियों में आए कोटद्वार के जिम संचालक दीपक कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर में आगे की कार्यवाही पर सोमवार को रोक लगा दी। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार एवं अन्य से 4 सप्ताह के भीतर जवाब भी मांगा। इससे पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दीपक की याचिका खारिज करते हुए उन्हें सोशल मीडिया पोस्ट करने से भी रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के क्रियान्वयन पर भी रोक लगा दी है। यह मामला तब दायर किया गया था जब दीपक ने उन लोगों का विरोध किया था जो दुकानदार वकील अहमद की दुकान का नाम 'बाबा' रखे जाने पर आपत्ति जता रहे थे। यह भी पढ़ें- Delhi News: 'मोहम्मद दीपक' पर दर्ज एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की रोक एफआईआर में दीपक पर दंगा करने, चोट पहुंचाने और शांति भंग कराने के इरादे से जान...