अपडेट1- सीजेपी के मार्च पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
नई दिल्ली, अगस्त 31 -- कोर्ट ने कहा- सभी पक्षों से जिम्मेदार आचरण की उम्मीद नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने पांच सितंबर को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रस्तावित मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में रहकर व्यवहार करेंगे और और देश के कानून का पालन करेंगे। कानून-व्यवस्था बनाए रखना मुख्य रूप से सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी है और वे इससे निपटने में सक्षम हैं। यह भी पढ़ें- सीजेपी के मार्च पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकारप्रस्तावित प्रदर्शन में अप्रिय घटनाएँ चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा, 'फिलहाल यह मानने का कोई कारण नहीं है कि प्रस्तावित प्रदर्शन से कोई अप्रिय घटना होगी। अभी के लिए हम यही मानेंगे कि ...
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