अपंजीकृत परियोजनाओं के खरीदार भी रेरा की वेबसाइट पर शिकायत कर सकेंगे
नोएडा, अगस्त 18 -- ग्रेटर नोएडा, सीएल मौर्य। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने उन लोगों को बड़ी राहत दी है, जिन्होंने ऐसी परियोजनाओं में फ्लैट खरीद रखा है,जो प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं हैं। ऐसे खरीदार भी यूपी रेरा की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत कर सकेंगे। यह भी पढ़ें- यूपी-रेरा ने एक जगह समेटे सभी नियम, बिल्डर से खरीदार तक जवाबदेही तयनए नियमों की जानकारी पंजीकृत परियोजना के खरीदारों की तरह उन्हें भी राहत मांगने का अधिकार होगा। शिकायत के साथ परियोजना और बिल्डर की कुछ अतिरिक्त जानकारी देनी होगी। वहीं प्रमोटर यानी बिल्डर को परियोजना के आर्किटेक्ट, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ग्राहक से संपर्क के लिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर और एक संपर्क या टोल-फ्री नंबर भी देना होगा। परियोजना की हर तीन मह...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.