नोएडा, मार्च 26 -- ग्रेटर नोएडा, कार्यालय संवाददाता। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) की पीठ में अब अपंजीकृत परियोजनाओं में फ्लैट और दुकान खरीदने वाले लोगों की शिकायतें सुनी जाएंगी। इसके लिए यूपी रेरा ने अपने सामान्य विनियम 2019 में 10वां संशोधन किया है, जो 25 मार्च से प्रभावी हो गया। इससे खरीदारों को भटकना नहीं पड़ेगा। अपंजीकृत परियोजनाओं या उनके विकासकर्ताओं के बारे में यूपी रेरा के पास जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए नोटिस भेजने और शिकायत के निस्तारण के लिए विस्तृत जानकारी शिकायतकर्ताओं से ली जाएगी। इसके लिए प्राधिकरण शीघ्र ही एक अलग आदेश जारी करेगा और यूपी रेरा पोर्टल पर ऐसी सुविधा विकसित की जाएगी, जिससे प्रभावित आवंटी फॉर्म-एम के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकें। यूपी रेरा के अधिकारी के मुताबिक संबंधित पीठ पह...