नई दिल्ली, फरवरी 23 -- सुप्रीम कोर्ट ने 'पसमांदा मुसलमानों' के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत नौकरियों और दाखिले में आरक्षण के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को मुसलमानों के बीच पिछड़े समुदायों का विवरण मांगा। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता मोहम्मद वसीम सैफी का प्रतिनिधित्व कर रही वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश से पूछा कि अन्य मुस्लिम ओबीसी के बारे में क्या? ओबीसी होना केवल एक सामाजिक स्थिति का कारक नहीं है, बल्कि एक आर्थिक कारक भी है। इस जनहित याचिका में रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार ओबीसी को उप-वर्गीकृत करके पसमांदा मुसलमानों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का अनुरोध किया गया था। पीठ ने कहा कि उसे इस बात पर विचार करना होगा कि क्या पसम...