नई दिल्ली, अक्टूबर 22 -- सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी बहुल इलाकों में उत्तराधिकार संबंधी मामलों में हिंदू सक्सेशन एक्ट को लागू किए जाने के हाईकोर्ट के निर्देशों को खारिज कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान इस बात को दोहराया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 अनुसूचित जनजाति के लोगों पर लागू नहीं होता है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा जारी उस निर्देश को रद्द कर दिया, जिसमें HC ने कहा था कि राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में बेटियों को संपत्ति का उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मिलेगा, ना कि आदिवासी रीति-रिवाजों के अनुसार। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि HC का यह निर्देश हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) के विपरीत है। इस...