नई दिल्ली, मार्च 26 -- हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य से राज्यसभा सदस्य के रूप में अनुराग शर्मा के निर्वाचन को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर भारत निर्वाचन आयोग, केंद्र राज्य सरकार, निर्वाचन अधिकारी एवं सांसद अनुराग शर्मा को नोटिस जारी किया है। अधिवक्ता विनय शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की पीठ ने सभी प्रतिवादियों को 21 मई तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। हिमाचल प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट पर नौ मार्च को कांग्रेस उम्मीदवार अनुराग शर्मा निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। याचिका में आरोप लगाया गया कि नामांकन दाखिल करते समय शर्मा राज्य सरकार के साथ अनुबंध में थे जिससे वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाते हैं। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि अगर ना...