अनुराग कश्यप के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश
नई दिल्ली, मई 16 -- गुजरात के सूरत की एक अदालत ने शनिवार को फिल्म निर्माता-अभिनेता अनुराग कश्यप के खिलाफ ब्राह्मण समुदाय पर सोशल मीडिया में की गई टिप्पणियों के लिए आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) ए. एस. जानी की अदालत ने वकील और विश्व हिंदू परिषद के नेता कमलेश रावल द्वारा दायर निजी शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कश्यप के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि यह मानने का कारण है कि सोशल मीडिया पोस्ट को आरोपी द्वारा इस तरह से कई बार पोस्ट किया गया था जिससे एक निश्चित समुदाय की मानहानि होती है। यह भी पढ़ें- ब्राह्मणों ने सपा नेता राजकुमार भाटी का पुतला फूंका अदालत ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। यह भी पढ़ें- विप्रों की ग...
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