अनुमान और संदेह पर नहीं की जा सकती दोषसिद्धि, जावेद हत्याकांड के दो दोषियों को हाई कोर्ट ने किया बरी
प्रयागराज, अगस्त 2 -- Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैनपुरी के वर्ष 2007 के चर्चित मोहम्मद जावेद हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए दिलीप उर्फ डालडा और सुनील को हत्या के आरोप से बरी कर दिया है। न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा 2020 में सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को निरस्त करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहा। खंडपीठ ने कहा कि घटना के प्रत्यक्षदर्शी बताए गए मृतक के दोनों भाई वास्तव में प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे। वे गोली चलने की आवाज सुनकर घर से बाहर आए और केवल हमलावरों को मोटरसाइकिल से भागते हुए देखा। ऐसे में अंधेरे में कुछ क्षणों के लिए पीछे से दिखाई दिए अज्ञात व्यक्तियों की पहली बार अदालत में की गई पहचान को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में पहचा...
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