बस्ती, जुलाई 24 -- बस्ती। प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों के एरियर भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। मार्च 2017 से मार्च 2026 तक एरियर भुगतान के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने दाखिल व्यक्तिगत पुनर्विलोकन याचिका को जस्टिस प्रसन्ना वीवराले व जस्टिस विक्रम नाथ जे. ने खारिज कर दिया। पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति जिला अध्यक्ष अमित कुमार सिंह ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के डबल बेंच ने चार फरवरी 2026 को अनुदेशकों को मार्च 2017 से 17 हजार मानदेय व एरियर भुगतान देने का आदेश दिया था। सरकार ने अप्रैल 2026 से 17 हजार मानदेय देना शुरू कर दिया, लेकिन एरियर का भुगतान नहीं करते हुए पुनर्विलोकन याचिका की गई। यह भी पढ़ें- यूपी के 25 हजार अनुदेशकों को 2017 से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय पुनर्विलोकन याचिका ने जजों ने यह कह...