रांची, अप्रैल 21 -- रांची। विशेष संवाददाता श्रम विभाग में अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के उपायुक्त सह अनुकंपा नियुक्ति समिति, रांची के अध्यक्ष को अवमानना नोटिस जारी किया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने रांची डीसी तथा प्रधान सचिव सह श्रमायुक्त को पांच मई को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है।सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि जब प्रधान सचिव सह श्रमायुक्त ने 30 अप्रैल 2019 को प्रार्थी रूपेश रंजन को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने का आदेश पारित किया था, तो उस आदेश का पालन रांची डीसी सह समिति अध्यक्ष ने क्यों नहीं किया।खंडपीठ ने कहा कि क्या रांची डीसी, प्रधान सचिव से ऊपर हैं, जिन्होंने उनके आदेश की अवहेलना की। साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा कि प्रधान सचिव के आदे...