रांची, अगस्त 7 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) को निर्देश दिया है कि वह आठ सप्ताह के भीतर मेडिकल बोर्ड गठित कर अनुकंपा नियुक्ति के दावेदार की उम्र का निर्धारण कराए। अदालत ने स्पष्ट किया कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर ही यह तय होगा कि प्रार्थी अनुकंपा नियुक्ति का पात्र है या नहीं। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सीसीएल की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए हुए यह निर्देश दिया। अदालत ने एकलपीठ के उस निर्देश को बरकरार रखा, जिसमें प्रार्थी की उम्र के निर्धारण के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने को कहा गया था। सुनवाई के दौरान सीसीएल की ओर से कहा गया कि उसे मेडिकल बोर्ड गठित करने और एकलपीठ के आदेश का पालन करने में कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, कंपनी ने उस टिप्पणी पर आपत्ति जता...