नई दिल्ली, अगस्त 12 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एक कल्याणकारी उपाय है, जिसका मकसद मृतक कर्मचारी के परिवार को तुरंत आर्थिक मदद देना है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने कहा कि इस योजना का मतलब सही और उचित तरीके से निकाला जाना चाहिए ताकि इसका मकसद पूरा हो सके, न कि विफल हो जाए। पीठ ने कहा कि यह बात अच्छी तरह से तय है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का दावा अधिकार के तौर पर नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ ही, यह एक कल्याणकारी उपाय है जिसका मकसद मृतक कर्मचारी के परिवार को तुरंत आर्थिक मदद देना है। यह भी पढ़ें- मृतक आश्रित को आवेदन के समय योग्यता नहीं तो भी नौकरी का रास्ता खुला ये टिप्पणियां एक व्यक्ति की याचिका को मंज़ूरी देते हुए की गईं। उसके पिता की मौत के बाद उसने अनुकंपा क...